नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया लिमिटेड पर इस मामले में 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें एक गैर-योग्य चालक दल का सदस्य शामिल है।
इसके अलावा एयरलाइन के डायरेक्टर ऑपरेशन पर 6 लाख रुपये और डायरेक्टर ट्रेनिंग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया को भविष्य में ऐसी गलतियां न करने की चेतावनी दी है।
एयर इंडिया ने 10 जुलाई, 2024 को डीजीसीए के पास एक रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट में एयर इंडिया ने डीजीसीए को अयोग्य पायलटों द्वारा संचालित उड़ान के बारे में सूचित किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे।
साथ ही डीजीसीए ने इस फ्लाइट से जुड़े दस्तावेज और स्पॉट चेक करने को कहा था। जांच के दौरान यह पाया गया कि एयरलाइंस के कामकाज में न केवल कई खामियां थीं, बल्कि एयर इंडिया ने विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों का भी घोर उल्लंघन किया था।
डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया है कि एयरलाइन के कामकाज में कमियों और अधिकारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में संबंधित फ्लाइट कमांडर और एयरलाइन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, जिसका वे संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे।
जिसके बाद डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए संबंधित कमांडर को चेतावनी जारी कर एयरलाइंस पर कुल 99 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।