केंद्र सरकार ने तुरंत 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध!

 नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं के निश्चित खुराक संयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये दवाएं सेहत के लिए खतरनाक हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्र सरकार ने मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन (एफडीसी) से बनी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, एलर्जी की दवाएं, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन और बुखार और उच्च रक्तचाप की दवाएं शामिल हैं। यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) और केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने मामले की जांच की। दोनों ने सिफारिश की कि इन एफडीसी में मौजूद सामग्रियों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है।

लिस्ट में ये दवाएं भी शामिल हैं

कुछ दवाएं एफडीसी सूची में शामिल हैं। इनमें मेफेनैमिक एसिड और पेरासिटामोल इंजेक्शन का संयोजन शामिल है। इसका उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ओमेप्राज़ोल मैग्नीशियम और डायसाइक्लोमाइन एचसीएल का संयोजन भी शामिल है। इस संयोजन का उपयोग पेट दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। डीटीएबी ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया। उनका मानना ​​है कि इससे मरीजों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए जनहित में इन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26ए के तहत लगाया गया है।

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