Punjab News: पंजाब सरकार ने वहनों के टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए है, जिसके चलते वाहन के मालिक को नये नियमों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पंजाब में 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों और 8 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को अब राज्य की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। पंजाब सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य में ग्रीन टैक्स लागू करने की मंजूरी दे दी है. निजी (नॉन-कमर्शियल) वाहनों के लिए वार्षिक ग्रीन टैक्स इस प्रकार होगा:
दोपहिया वाहन: रु 500
पेट्रोल वाहन (1500 सीसी से कम): रु 3,000
डीजल वाहन (1500 सीसी से कम): रु 4,000
पेट्रोल वाहन (1500 सीसी से अधिक): रु 4,000
डीजल वाहन (1500 सीसी से अधिक): रु 6,000
कमर्शियल/परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक टैक्स: 8 वर्ष पुरानी मोटरबाइक: रु 250
तीन पहिया वाहन: रु 300
मैक्सिकैब: रु 500
हल्का मोटर वाहन (एलएमवी): रु 1,500
मीडियम मोटर वाहन: रु 2,000
भारी वाहन: रु 2,500
इसके अतिरिक्त, सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर में कटौती करने की तैयारी कर रहा है. पहले पर्यटक वाहनों पर प्रति सीट रु 7,000 का कर लगाया जाता था, जिसके तहत 65 सीटों वाली बस के ऑपरेटर को रु 4.55 लाख का भुगतान करना पड़ता था. अब नए दरों के तहत, एक साधारण बस पर प्रति सीट रु 2,050, डीलक्स नॉन-एसी बस पर रु 2,650, एसी डीलक्स बस पर रु 4,150 और सुपर इंटीग्रल बस पर रु 5,000 का शुल्क लागू होगा. इस फैसले को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.