पंजाब के स्कूलों को सख्त फरमान, आदेश नहीं माना तो तैयार रहें कार्रवाई के लिए

सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ विशेष बैठक की और सख्त हिदायत दी कि अगर कोई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिया जाना चाहिए मीटिंग के दौरान एसडीएम तरनतारन सिमरनदीप सिंह, एसडीएम पट्टी किरपालवीर सिंह, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार, डीएसपी निर्मल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत सिंह उपस्थित थे।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर 6907/2009 के तहत जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए राजेश कुमार जिला बाल संरक्षण अधिकारी तरनतारन ने बताया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत पैर की ऊंचाई स्कूल बसों में स्टेप 220 मिमी है। से अधिक नहीं होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा, स्कूल बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए, स्कूल बस चालक को हल्के नीले रंग की शर्ट पेंट और काले जूते पहनने होंगे, चालक के नाम के साथ आईडी होनी चाहिए। डी। प्लेट लगी होनी चाहिए, चालक के पास सभी बच्चों के नाम, कक्षा और ब्लड ग्रुप की सूची होनी चाहिए,

स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बिठाए जाने चाहिए, स्कूल बस में अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है, यदि बस किराए पर है तो ऑन स्कूल ड्यूटी बैनर आवश्यक है, स्कूल बस सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए, आगे और पीछे एक आपातकालीन चेतावनी संकेत आवश्यक है, स्कूल बस को सभी तरफ स्कूल बस के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए, स्कूल बस चालक के पास चार साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव का होना जरूरी, स्कूल बस में बच्चों के बैग के लिए अलग जगह होनी चाहिए,

बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, सीटों पर बैठे लोग ठीक होने चाहिए, स्कूल बस में जीपीएस लगा होना चाहिए, स्पीड स्कूल बस में गवर्नर होना चाहिए, स्कूल बस के बाहर ग्रिल होनी चाहिए, अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो नियमों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रमुख और ड्राइवर के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर तरनतारन ने सभी सहायता प्राप्त निजी और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने स्कूल वाहनों और अभिभावकों द्वारा अपने स्कूलों में लगाए गए निजी वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों को अंतिम तिथि 15.10.2024 तक पूरा करें यदि सिविल रिट याचिका सं. 6907/2009 के तहत किये गये आदेशों का पालन नहीं करने पर संबंधित सहायता प्राप्त निजी एवं गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के मुखिया विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे,

जिसमें उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करायी जायेगी और जुर्माना लगाया जायेगा तथा सरकार मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर तरनतारन ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत 15.10.2024 तक नियमों का पालन करने का समय दिया था, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी स्कूल बसें बंद कर दी जाएंगी और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। में लाया जाएगा

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