पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने टेंडर घोटाला मामले में कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को जमानत दे दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आशु के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर को भी खारिज कर दिया है.
क्या माजरा था?
ई.डी. भारत भूषण आशु को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जालंधर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सीधे उनसे संपर्क करने वाले ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किये. भारत भूषण आशु उस समय पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को राहत
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को भी बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्लॉट आवंटन घोटाले के मामले में उनके और 10 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में विजिलेंस ने सुंदर शाम अरोड़ा को जीरकपुर में 50 लाख रुपये की रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में दर्ज केस अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.