
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है।
पंजाब सरकार ने इस बिल को लाकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं को हल करने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है और भविष्य में सभी अवैध कॉलोनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों ने 500 गज तक के भूखंडों के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले लिखित विवरण (बिक्री समझौता), पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक लेनदेन निष्पादित किया है, वे इस वर्ष 2 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के पात्र होंगे
अधिनियम का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित करना नहीं है, बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के भूखंडों के पंजीकरण पर केंद्रित है। इस कदम का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है, पिछली सरकारों के विपरीत जो इस तरह के कदाचार को प्रोत्साहित करती रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भूखंडों का 31 जुलाई से पहले बियाना या बैंक के माध्यम से लेनदेन नहीं किया गया है, वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे।